भोजपुरी अश्लील और डबल मीनिंग गाना बजाने पर होगी क़ानूनी कार्रवाई
पटना हाईकोर्ट में यात्री वाहनों में बजने वाले अश्लील भोजपुरी गानों पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि इस तरह के गाने पहले से ही प्रतिबंधित हैं. संदीप कुमार की जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी की खंडपीठ ने सुनवाई की.
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस संबंध में सभी जिला के एसपी को निर्देश दिये गये हैं कि इन मामलों में सख्त कार्रवाई की जाये. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने डीजीपी को यह बताने को कहा था कि इस समस्या पर किस तरह रोक लगायी जा सकती है. कोर्ट ने इसके साथ ही मामले को निष्पादित कर दिया.
पटना हाईकोर्ट में शुक्रवार को बसों, ट्रक और ऑटो में बजनेवाले डबल मीनिंग और अश्लील भोजपुरी गानों पर रोक लगाने के मामले पर सुनवाई की गई. इस जनहित याचिका में यह शिकायत की गयी है कि सड़कों पर चलनेवाले वाहनों में अश्लील भोजपुरी गीत बजाये जाते हैं जिसका कुप्रभाव युवाओं और बच्चों पर तो पड़ता है. साथ ही परिवार के साथ यात्रा कर रहे लोगों को इन गानों के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है.
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस संबंध में सभी जिला के एसपी को निर्देश दिये गये हैं कि इन मामलों में सख्त कार्रवाई की जाये. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने डीजीपी को यह बताने को कहा था कि इस समस्या पर किस तरह रोक लगायी जा सकती है. कोर्ट ने इसके साथ ही मामले को निष्पादित कर दिया.
पटना हाईकोर्ट में शुक्रवार को बसों, ट्रक और ऑटो में बजनेवाले डबल मीनिंग और अश्लील भोजपुरी गानों पर रोक लगाने के मामले पर सुनवाई की गई. इस जनहित याचिका में यह शिकायत की गयी है कि सड़कों पर चलनेवाले वाहनों में अश्लील भोजपुरी गीत बजाये जाते हैं जिसका कुप्रभाव युवाओं और बच्चों पर तो पड़ता है. साथ ही परिवार के साथ यात्रा कर रहे लोगों को इन गानों के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है.
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